गाजीपुर से बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाए फैसले के खिलाफ दायर अफजाल अंसारी की याचिका की सुनवाई की। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता दोबारा बहाल नहीं हो पाएगी। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अफजाल की सदस्यता समाप्त हो गई थी।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का आदेश आ गया।