रामपुर: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुसीबतें खत्म नहीं हो रहीं। अब रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में भड़काऊ भाषण का आरोप था। लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने हेट स्पीच का मुकादम दर्ज कराया था.
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि सीआरपीसी में प्रावधान है कि सजा तीन वर्ष तक की होने पर अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है। आजम खान को अदालत ने दो साल की सुनाई है ऐसे में अपील पर उन्हें कोर्ट से जमानत मिल सकती है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में झटका लग चुका है। तब अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी
सजा होने के बाद अदालत से बाहर निकलने पर आजम खान मायूस दिखे। पत्रकारों से कहा क्यों परेशान हो, सजा हो गई है, क्या परेशानी है? उन्होंने पत्रकारों से ज्यादा बातचीत नहीं की।