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बुलंदशहर हिंसा मामले में सजा का ऐलान, 5 को आजीवन कारावास, 33 को 7-7 साल कठोर कारावास

बुलंदशहर हिंसा कांड में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, गोवंश के अवशेष मिलने पर हुआ था बवाल, इंस्पेक्टर को मारी थी गोली.


Highlights:

घटना की तारीख: 3 दिसंबर 2018

स्थान: चिंगरावठी गांव, स्याना, बुलंदशहर

घटना का कारण: कथित गोकशी के विरोध में हिंसा भड़क गई थी

मृतक: इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित कुमार

bulandshahr Siyana Violence Case: बुलंदशहर: बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला. साल 2018 के बुलंदशहर स्नाना हिंसा मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. हत्या के 5 दोषीयों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा. अन्य 33 को बलवा, जानलेवा हमला जैसे मामलों में 7-7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 

3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगरावठी में गोवंश अवशेष मिलने पर हुई थी हिंसा. हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने फूंक दी थी चिंगरावठी पुलिस चौकी. तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह व एक अन्य युवक सुमित की कर दी गई थी हत्या।

एडीजे-12 न्यायाधीश गोपाल की अदालत ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही हिंसा, बलवे और हत्या के प्रयास के आरोप में 33 अन्य दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है

यूपी में बुलंदशहर हिंसा मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास और बाक़ी 33 लोगों को सात सात साल की सजा सुनाई है
3 दिसंबर 2018 को स्याना इलाके में हुई हिंसा ने इंस्ट्रक्टर सुबोध सिंह समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी

दोषी पाए गए आरोपी:

  • प्रशांत नट
  • डेविड
  • राहुल
  • जोनी
  • लोकेन्द्र मामा

इन सभी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है