
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान वर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिना नक्शा पास कराए घर बनाने के आरोप में एसडीएम कोर्ट ने उनके अवैध निर्माण को 30 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ठोंका 1.35 लाख का जुर्माना भी.

सपा सांसद के अवैध निर्माण पर एसडीएम कोर्ट का बड़ा फैसला
संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान वर्क के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनके अवैध मकान निर्माण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम कोर्ट ने बिना नक्शा पास कराए बन रहे उनके घर के एक हिस्से को अवैध घोषित कर दिया है।
मुख्य बातें:
- कोर्ट का आदेश: एसडीएम की कोर्ट ने सांसद को 30 दिन का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें अपने मकान का 1 मीटर गहरा और 14 मीटर लंबा हिस्सा खुद हटाना होगा।
- बुलडोजर की कार्रवाई: अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा और सांसद पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- अवैध निर्माण का विवरण: सांसद के 125 वर्ग मीटर के घर में 151 वर्ग फीट का एरिया अवैध पाया गया है, जिसमें नीचे के हॉल का आगे का हिस्सा और ऊपर की मंजिल भी शामिल है।
- कानून सबके लिए बराबर: एसडीएम विकास चंद्र ने कहा है कि यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई भी हो। इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत किसी शिकायत पर नहीं, बल्कि एसडीएम ने खुद संज्ञान लेकर की थी।
यह मामला दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, जब सांसद को पहला नोटिस भेजा गया था। तब से कई सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने न तो संशोधित नक्शा जमा किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।