गाजीपुर में मां के जाली दस्तखत के मामले में उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। कासगंज जेल में बंद उमर ने गाजीपुर की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।

गाजीपुर में मां के जाली दस्तखत के मामले में उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। कासगंज जेल में बंद उमर ने गाजीपुर की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।
मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल, 8 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। उमर अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं और उन्होंने गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यह मामला उनकी मां अफ्शां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी से जुड़ा है। पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को लखनऊ में दारुलशफा स्थित विधायक निवास से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 3 अगस्त 2025 को थानाध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि उमर अंसारी ने अपनी मां अफ्शां अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था, मुक्त कराने के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल किए थे। इन दस्तावेजों में अफ्शां अंसारी के जाली हस्ताक्षर थे, जबकि अफ्शां अंसारी खुद फरार हैं और उन पर 50 हजार का इनाम घोषित है।
गाजीपुर कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें गाजीपुर जेल भेजा गया और 23 अगस्त को उन्हें कासगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।