Home उत्तर प्रदेश ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत,...

ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत, जाने क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश के बाद 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे नहीं कर पाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्षकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में मंगलवार को अपील करे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। शिव ही सत्य हैं। वहीं, इस मामले में हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय को स्वीकर करते हैं। हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे सत्य को सामने लाने में सहायक होगा।

Previous articleगोरखपुर को मिलेगा इंटरनेशल स्टेडियम, गरीबों के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बनेंगे भव्य कल्याण मंडपम
Next articleआप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित